केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने चल दर बचत ऋणपत्र, 2020 (कराधीन) का शुभारंभ किया है। इससे सुरक्षित सरकारी साधनों में निवेश करने का अवसर मिलेगा।
इसके बारे में:
सरकार ने 28 मई, 2020 को बैंकिंग व्यवसाय बंद होने से सदस्यता के लिए स्थगित हो चुकी 75 प्रतिशत बचत (कर योग्य) ऋणपत्र, 2018 योजना के स्थान पर नई चल दर बचत ऋणपत्र, 2020 (कर योग्य) योजना को अधिसूचित किया है।
सात साल के ऋणपत्र पर ब्याज हर वर्ष पहली जनवरी और पहली जुलाई (अर्ध-वार्षिक) को देय होगा।
पहली जनवरी 2021 को 15 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा। अगली छमाही के लिए ब्याज दर को हर छह महीने में पुन: नियोजित किया जाएगा, पहला नियोजन 01 जनवरी 2021 को होगा।
ऋणपत्र जारी होने की तिथि से 7 वर्ष की समाप्ति पर प्रतिदेय होंगे। वरिष्ठ नागरिकों की निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए समय से पहले भुगतान की अनुमति दी जाएगी।
ऋणपत्र पर ब्याज आयकर अधिनियम, 1961 के तहत लागू किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सरकार की ओर से ऋणपत्र जारी करेगा।
ऋणपत्र भारत के निवासी और एक अविभाजित हिंदू परिवार के पास हो सकता है।
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