पॉक्सो अधिनियम के बारे में:
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 भारत सरकार द्वारा बच्चों को यौन शोषण और यौन अपराधों से बचाने के लिए लागू किया गया था।
इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बच्चा है।
बच्चों पर यौन अपराध करने के लिए मृत्युदंड सहित अधिक कठोर दंड लागू करने के लिए अधिनियम की 2019 में समीक्षा की गई और इसमें संशोधन किया गया।
भारत सरकार ने POCSO नियम, 2020 को भी अधिसूचित किया है।
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